रायपुर संभाग क्रमांक-एक के अंतर्गत लगाए गए
कैम्प में पंजीयन के लिए आज अंतिम दिन
रायपुर, 07 जून 2017
आगामी एक
जुलाई से लागू हो रहे वस्तु एवं सेवा कर के लिए छत्तीसगढ़ में व्यापक तैयारी
चल रही है। राज्य शासन के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा वर्तमान में जीएसटी
पोर्टल पर नामांकन का कार्य किया जा रहा है। नामांकन की प्रक्रिया एक जून
से शुरू हुई है, जो 15 जून तक चलेगी। वर्तमान अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत
समस्त व्यवसायियों को जीएसटी के अंतर्गत पंजीयन अनिवार्य है। कारोबारियों
की सुविधा के लिए जगह-जगह कैम्प लगाकर नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण कराई जा
रही है। रायपुर संभाग क्रमांक-एक की ओर से 24 स्थानों में कैम्प लगाकर
पंजीयन की कार्रवाई की जा रही है। इन कैम्पों में पंजीयन के लिए कल 8 जून
को अंतिम दिन है। सभी कैम्प छह जून से लगाए गए हैं।
विभाग की ओर से
राजधानी रायपुर में बालाजी मेन्स वियर, लाखे नगर, चेम्बर ऑफ कॉमर्स/बाम्बे
मार्केट, बंशी सेल्स, मार्बल मार्केट, पचपेड़ी नाका मारूति गैस एजेंसी,
बढ़ईपारा शिवशक्ति मिल एंड मिनरल्स, भैंसथानसालासार स्टील अरिहंत
काम्पलेक्स, भारत सेल्स, प्रभात टाकीज के पास, रवि ग्लास, ऋषभ काम्पलेक्स,
एम.जी. रोड, बंशी सेल्स, मार्बल मार्केट, पचपेड़ी नाका, सेठिया एजेंसी शॉप
नं.-5 थोक बर्त्तन मार्केट डुमरतराई, मिलेनियम प्लाजा, टिम्बर मार्केट,
देवेन्द्र नगर, मेडिकल कॉम्पलेक्स, छत्तीसगढ़ फेडरेशन भनपुरी चेम्बर ऑफ
कॉमर्स/बाम्बे मार्केट, ट्री ट्रेडिंग कम्पनी भनपुरी, प्रो. एक्टिव
आमानाका, गुरूघासी दास प्लाजा, आमापारा, मंगल बाजार गुढ़ियारी में कैम्प
लगाकर व्यापारियों का जीएसटी पोर्टल पर पंजीयन कराया जा रहा है। रायपुर
संभाग के अंतर्गत ही महासमुंद जिले में अग्रवाल धर्मशाला सरायपाली, गोपाल
ज्वेलर्स के बाजू में मेनरोड बसना, अमर ट्रडर्स मेनरो, पिथौरा तथा अभय जैन
सी.ए. चेम्बर बागबाहरा में कैम्प लगाया गया है।
विभाग के अधिकारियों ने
जीएसटी पोर्टल पर पंजीयन के लिए निर्धारित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने
की अपील व्यापारियों से की है। अधिकारियों ने बताया कि जीएसटी पोर्टल पर
अपलोड करने के लिए व्यवसाय गठन का प्रमाण- पार्टनरशिप फर्म के संबंध में
पार्टनरशिप डीड (पीडीएफ तथा जेपीईजी फारमेट में अधिकतम साईज- 10 एमबी),
अन्य के मामलों में व्यवसायिक इकाई का पंजीयन प्रमाण पत्र (पीडीएफ तथा
जेपीईजी फारमेट में अधिकतम साईज- 10 एमबी), अविभाजित हिन्दु परिवार
(एचयूएफ) के प्रमोटर/पार्टनर/कर्ता का फोटोग्राफ ( जेपीईजी फारमेट में
अधिकतम साईज- 100 केबी), हस्ताक्षरकर्ता के नियुक्ति का साक्ष्य (पीडीएफ
तथा जेपीईजी फारमेट में अधिकतम साईज- 01 एमबी), प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
का फोटोग्राफ ( जेपीईजी फारमेट में अधिकतम साईज- 100 केबी), बैंक
पासबुक/स्टेटमेंट के प्रथम पृष्ठ जिसमें बैंक का खाता क्रमांक , बैंक ब्रॉच
का पता, खाताधारक का पता तथा कुछ संव्यवहारेां का विवरण हो (पीडीएफ तथा
जेपीईजी फारमेट में अधिकतम साईज- 01 एमबी) जरूरी है। इनके अलावा व्यवसाय
स्थल का प्रमाण पत्र-गुमाश्ता/किरायानामा, बिजली बिल स्वयं के नाम पर
(पीडीएफ तथा जेपीईजी फारमेट में अधिकतम साईज- 01 एमबी), आधारकार्ड/डीएससी
(पीडीएफ तथा जेपीईजी फारमेट में अधिकतम साईज- 01 एमबी) दस्तावेज पंजीयन के
लिए अनिवार्य रूप से लाना है। इन दस्तावेजों को अपलोड करने तथा एआरएन
व्यवसायी के ई-मेल एवं मोबाईल पर आने के पश्चात ही पंजीयन की प्रक्रिया
पूरी होगी।
वाणिज्यिक कर विभाग के रायपुर संभाग क्रमांक एक के
अधिकारियों ने बताया कि वेट अधिनियम के तहत नये पंजीयन प्रमाण पत्र धारक
व्यवसायियों का प्रोविजनल आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त हो गया है। नये
पंजीकृत व्यवसायी अपना आई.डी. पासवर्ड संबंधित वृत्त कार्यालय से प्राप्त
कर सकते हैं। इनके लिये भी जीएसटी के अंतर्गत पंजीयन कराने की समय-सीमा 15
जून तक ही है। कार्यालय द्वारा नये पंजीकृत व्यवसायियों को दूरभाष पर
आई.डी. पासवर्ड प्राप्त कर पंजीयन कराने के लिए सूचना दी जा रही है।
क्रमांक-1052/राजेश