रायपुर, 07 जून 2017
राज्य
सरकार ने सरस्वती साईकिल योजना के तहत हाई स्कूलों की बालिकाओं को 15 अगस्त
के पहले निःशुल्क सायकल देने का निर्णय लिया गया है। इसकी तैयारी शुरू हो
गई है। लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इसके लिए
परिपत्र जारी किया है।
योजना के तहत शासकीय विद्यालयों एवं अशासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालयों की कक्षा 9वीं में वास्तविक रूप से अध्ययनरत तथा नवप्रवेशी सभी अनुसूचित जाति, जनजाति तथा निर्धन वर्ग की छात्राओं को निःशुल्क साईकिल देने का प्रावधान है। परिपत्र में कहा गया है कि कक्षा 9वीं की अध्ययनरत या अनुतीर्ण छात्रा किसी अन्य शासकीय विद्यालय एवं अशासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालय में प्रवेश लेती है तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि छात्रा को नव प्रवेशी संस्था में दोबारा साईकिल नहीं दिया जाएगा। विगत 26 मई को जारी परिपत्र में कहा गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी इस बात के लिए जिम्मेदार होंगे कि सायकल क्रय करने हेतु सीएसआईडीसी द्वारा जारी दर अनुबंध पत्र क्रमांक सीएसआईडीसी/एमकेडी/पीएस-प्प्प्/16-17 रायपुर दिनांक 17.04.2017 में उल्लेखित सभी नियमों, शर्तों, साईकिल के विभिन्न पूर्जों हेतु मानकों का पालन हो। यदि साईकिल आपूर्ति कम्पनियों द्वारा आपूर्ति की गई सायकलों की गुणवत्ता के संबंध में कोई खामी पायी जाये तथा समय पर सायकल की आपूर्ति कम्पनी द्वारा नहीं किये जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी सीएसआईडीसी और लोक शिक्षण संचालनालय को शीघ्र ही अवगत करायेंगे ताकि गुणवत्ता विहीन सायकलों के न तो क्रय हो न ही वितरण हो सके। स्वीकृत आवंटन किसी भी स्थिति में व्यपगत नहीं होना चाहिए। पत्र के माध्यम से बताया गया है कि छत्तीसगढ़ वित्त एवं भंडार क्रय नियम का पालन करते हुए सीएसआईडीसी द्वारा निर्धारित दर अनुबंध एवं अन्य सभी मानकों के अनुसार परीक्षण उपरांत ही सायकल क्रय किये जायेंगे। साईकिल वितरण की जानकारी हितग्राहियों को वितरित करने के पश्चात 7 दिवस के भीतर उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं संलग्न प्रपत्र में जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय को अनिवार्यतः भेजी जाये।
परिपत्र में जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि स्कूलों में साईकिल वितरण शाला प्रबंधन एवं विकास समिति एवं स्थानीय वरिष्ठ अभिभावकों के समक्ष किया जावे और रिकार्ड स्कूल के प्राचार्य द्वारा संधारित किया जाये। वास्तविक हितग्राही छात्राओं की संख्या जुलाई के प्रथम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से लोक शिक्षण संचालनालय को उपलब्ध करायी जाये। साईकिल वितरण के साथ ही साथ एज्युकेशन पोर्टल में नियमित रूप से दर्ज करायी जाए।
लोक शिक्षण संचानालय के अधिकारियों ने बताया कि सरस्वती साईकिल योजना के तहत शिक्षा सत्र 2017-18 में साईकिल क्रय करने हेतु जारी आदेश में पात्र हितग्राहियों की संख्या का आंकलन जिला कलेक्टर से अनुमोदन, सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा निर्धारित कम्पनियों से अनुबंध, कम्पनियों द्वारा विकासखंडों में सायकल आपूर्ति, सत्यापन तथा वितरण आदि समस्त प्रक्रिया निर्धारित समय में पूरा करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को जिला कलेक्टर से समय सारणी का अनुमादन प्राप्त कर कार्य सुनिश्चित करने निर्देशित किया गया है।
योजना के तहत शासकीय विद्यालयों एवं अशासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालयों की कक्षा 9वीं में वास्तविक रूप से अध्ययनरत तथा नवप्रवेशी सभी अनुसूचित जाति, जनजाति तथा निर्धन वर्ग की छात्राओं को निःशुल्क साईकिल देने का प्रावधान है। परिपत्र में कहा गया है कि कक्षा 9वीं की अध्ययनरत या अनुतीर्ण छात्रा किसी अन्य शासकीय विद्यालय एवं अशासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालय में प्रवेश लेती है तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि छात्रा को नव प्रवेशी संस्था में दोबारा साईकिल नहीं दिया जाएगा। विगत 26 मई को जारी परिपत्र में कहा गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी इस बात के लिए जिम्मेदार होंगे कि सायकल क्रय करने हेतु सीएसआईडीसी द्वारा जारी दर अनुबंध पत्र क्रमांक सीएसआईडीसी/एमकेडी/पीएस-प्प्प्/16-17 रायपुर दिनांक 17.04.2017 में उल्लेखित सभी नियमों, शर्तों, साईकिल के विभिन्न पूर्जों हेतु मानकों का पालन हो। यदि साईकिल आपूर्ति कम्पनियों द्वारा आपूर्ति की गई सायकलों की गुणवत्ता के संबंध में कोई खामी पायी जाये तथा समय पर सायकल की आपूर्ति कम्पनी द्वारा नहीं किये जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी सीएसआईडीसी और लोक शिक्षण संचालनालय को शीघ्र ही अवगत करायेंगे ताकि गुणवत्ता विहीन सायकलों के न तो क्रय हो न ही वितरण हो सके। स्वीकृत आवंटन किसी भी स्थिति में व्यपगत नहीं होना चाहिए। पत्र के माध्यम से बताया गया है कि छत्तीसगढ़ वित्त एवं भंडार क्रय नियम का पालन करते हुए सीएसआईडीसी द्वारा निर्धारित दर अनुबंध एवं अन्य सभी मानकों के अनुसार परीक्षण उपरांत ही सायकल क्रय किये जायेंगे। साईकिल वितरण की जानकारी हितग्राहियों को वितरित करने के पश्चात 7 दिवस के भीतर उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं संलग्न प्रपत्र में जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय को अनिवार्यतः भेजी जाये।
परिपत्र में जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि स्कूलों में साईकिल वितरण शाला प्रबंधन एवं विकास समिति एवं स्थानीय वरिष्ठ अभिभावकों के समक्ष किया जावे और रिकार्ड स्कूल के प्राचार्य द्वारा संधारित किया जाये। वास्तविक हितग्राही छात्राओं की संख्या जुलाई के प्रथम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से लोक शिक्षण संचालनालय को उपलब्ध करायी जाये। साईकिल वितरण के साथ ही साथ एज्युकेशन पोर्टल में नियमित रूप से दर्ज करायी जाए।
लोक शिक्षण संचानालय के अधिकारियों ने बताया कि सरस्वती साईकिल योजना के तहत शिक्षा सत्र 2017-18 में साईकिल क्रय करने हेतु जारी आदेश में पात्र हितग्राहियों की संख्या का आंकलन जिला कलेक्टर से अनुमोदन, सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा निर्धारित कम्पनियों से अनुबंध, कम्पनियों द्वारा विकासखंडों में सायकल आपूर्ति, सत्यापन तथा वितरण आदि समस्त प्रक्रिया निर्धारित समय में पूरा करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को जिला कलेक्टर से समय सारणी का अनुमादन प्राप्त कर कार्य सुनिश्चित करने निर्देशित किया गया है।
क्रमांक-1051/कोसरिया