Thursday, 1 June 2017

वस्तु एवं सेवा कर : जीएसटी पोर्टल पर कारोबारियों के नामांकन की प्रक्रिया जारी : एप्लीकेशन रिफरेंस नम्बर प्राप्त करने निर्धारित दस्तावेजों को अपलोड करना जरूरी

रायपुर, 01 जून 2017
 छत्तीसगढ़ में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत कारोबारियों के ऑन लाइन नामांकन की प्रक्रिया आज से फिर शुरू हो गई है। जीएसटी पोर्टल पर नामांकन की यह प्रक्रिया 15 जून तक चलेगी। नामांकन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रारंभिक पंजीयन के बाद एप्लीकेशन रिफरेंस नम्बर के लिए व्यवसायियों को निर्धारित जरूरी दस्तावेज जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि व्यापारियों की सुविधा के लिए विभाग के अंतर्गत हर वृत्त (सर्किल) स्तर जगह-जगह कैम्प लगाकर नामांकन की कार्रवाई की जा रही है। इन कैम्प में विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहकर व्यवसायिक संगठनों के माध्यम से एवं दूरभाष से सम्पर्क कर व्यवसायियों को पंजीयन की प्रारंभिक कार्रवाई के लिए बुलाया जा रहा है। कैम्प में निर्धारित आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने वाले व्यवसायियों के पंजीयन की कार्रवाई की जा रही है। जिसके बाद उन्हें जीएसटी के अंतर्गत अस्थायी पंजीयन प्राप्त होगा।
अधिकारियों ने बताया कि आगामी 15 जून तक चलने वाले इस विशेष अभियान के दौरान वर्तमान में पंजीकृत सभी व्यवसायियों का पंजीयन जीएसटी के अंतर्गत करने का प्रयास किया जाएगा। अधिकारियों ने यह भी बताया कि एप्लीकेशन रिफरेंस नम्बर प्राप्त करने जरूरी दस्तावेजों को जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी है। पार्टनरशिप फर्म के संबंध में पार्टनशिप फर्म की पार्टनशिप डीड (पीडीएफ तथा जे.पी.ई.जी. फार्मेट में अधिकतम साईज-01 एमबी) तथा अन्य मामलों में व्यावसायिक इकाई का पंजीयन प्रमाण पत्र (पीडीएफ तथा जे.पी.ई.जी. फार्मेट में अधिकतम साईज-01 एमबी) जरूरी है। इसके अलावा अविभाजित हिन्दू परिवार (एचयूएफ) के प्रमोटर या पार्टनर या कर्ता का फोटोग्राफ (जे.पी.ई.जी फॉर्मेट में अधिकतम-100 के.बी.), प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की नियुक्ति का साक्ष्य (पीडीएफ तथा जे.पी.ई.जी. फार्मेट में अधिकतम साईज-01 एमबी), प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का फोटोग्राफ्स (जे.पी.ई.जी फॉर्मेट में अधिकतम-100 के.बी.), बैंक पासबुक या स्टेटमेंट के प्रथम पृष्ठ जिसमें बैंक का खाता क्रमांक, बैंक ब्रांच का पता, खाताधारक का पता तथा कुछ संव्यवहारों का विवरण (पीडीएफ तथा जे.पी.ई.जी. फार्मेट में अधिकतम साईज-01 एमबी) जैसे दस्तावेज आवश्यक है। व्यवसाय स्थल का प्रमाण पत्र के लिए गुमास्ता या किरायानामा, बिजली बिल स्वयं के नाम पर हो तो (पीडीएफ तथा जे.पी.ई.जी. फार्मेट में अधिकतम साईज-01 एमबी) और आधारकार्ड या डीएससी (पीडीएफ तथा जे.पी.ई.जी. फार्मेट में अधिकतम साईज-01 एमबी) की जरूरत भी पंजीयन के समय जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। 
क्रमांक-988/राजेश

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