Thursday, 29 June 2017

जीएसटी में टीडीएस के प्रावधान अभी लागू नहीं होंगे : शासकीय विभागों को टीडीएस कटौती के लिए पंजीयन कराना जरूरी : पंजीयन 20 जुलाई से शुरू होगा

रायपुर, 29 जून 2017
 राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग ने स्पष्ट किया है कि वस्तु एवं सेवा कर एक जुलाई 2017 से लागू हो रहा है, परन्तु इस अधिनियम के टीडीएस के प्रावधान को अभी लागू नहीं किया जा रहा है।
    संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर (रायपुर संभाग-1) से आज यहां प्राप्त जानकारी के अनुसार टीडीएस कटौती के लिए सरकारी विभागों के लिए यह व्यवस्था की गई है कि यदि वस्तु/सेवा की आपूर्ति का भुगतान ढाई लाख रूपए प्रति कान्टेªक्ट से ज्यादा होगा, तो विभागों को एक प्रतिशत सीजीएसटी या एक प्रतिशत एसजीएसटी की दस से टीडीएस काटना होगा, परन्तु वर्तमान में जीएसटी के अंतर्गत यह प्रावधान लागू नहीं किया गया है। इसीलिए जीएसटी के अंतर्गत टीडीएस के प्रावधान लागू होने तक एक प्रतिशत सीजीएसटी या एक प्रतिशत एसजीएसटी की दर से टीडीएस की कटौती नहीं करनी है। इस प्रावधान के लागू होने की तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी।
 अधिकारियों ने बताया कि शासकीय विभागों को टीडीएस की कटौती के लिए पंजीयन जरूरी है। टीडीएस पंजीयन प्राप्त करने की प्रक्रिया 20 जुलाई 2017 से शुरू हो रही है। यह सुविधा जीएसटी नेटवर्क पर उपलब्ध होगी। शासकीय विभागों द्वारा वेबसाईट डब्ल्यूडल्ब्ल्यूडल्ब्यूडॉटजीएसटीडॉटजीओवीडॉटइन (www.gst.gov.in) में लॉग आन कर भी पंजीयन प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जीएसटी सेवा केन्द्र स्थापित किए गए हैं। शासकीय विभागों के प्रतिनिधि इन सेवा केन्द्रों में उपस्थित होकर या दूरभाष के माध्यम से अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं।
   क्रमांक-1386/राजेश

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