रायपुर, 04 जुलाई 2017
राज्य सरकार ने 50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शासकीय सेवकों के सेवा अभिलेखों के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में सभी विभागों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस सिलसिले में आज यहां मंत्रालय से शासन के सभी विभागों, संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया है। मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड के इस परिपत्र में कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार हर साल एक जनवरी और एक जुलाई की स्थिति में
शासकीय सेवकों के सेवा अभिलेखों की समीक्षा छानबीन समिति द्वारा की जाएगी। अनिवार्य सेवा निवृत्ति के संबंध में यह समीक्षा मूलभूत नियम 56 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 42 के तहत करने का प्रावधान है। छानबीन समिति द्वारा समीक्षा के साथ ही पालन प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग को अनिवार्य रूप से भेजी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस सिलसिले में 25 अप्रैल 2017 के परिपत्र में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव श्री ढांड ने अपने आज के परिपत्र में संबंधित अधिकारियों को एक जुलाई की स्थिति में शासकीय सेवकों के सेवा अभिलेखों की छानबीन की कार्रवाई 15 जुलाई तक पूर्ण करने और उसका पालन प्रतिवेदन पांच अगस्त तक सामान्य प्रशासन विभाग को भेजने के निर्देश दिए हैं। इन पालन प्रतिवेदनों की समीक्षा मुख्य सचिव द्वारा की जाएगी। मुख्य सचिव श्री ढांड का यह परिपत्र सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, स्वतंत्र प्रभार के विशेष सचिवों और स्वतंत्र प्रभार के संयुक्त सचिवों, समस्त विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को भेजा गया है।
शासकीय सेवकों के सेवा अभिलेखों की समीक्षा छानबीन समिति द्वारा की जाएगी। अनिवार्य सेवा निवृत्ति के संबंध में यह समीक्षा मूलभूत नियम 56 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 42 के तहत करने का प्रावधान है। छानबीन समिति द्वारा समीक्षा के साथ ही पालन प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग को अनिवार्य रूप से भेजी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस सिलसिले में 25 अप्रैल 2017 के परिपत्र में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव श्री ढांड ने अपने आज के परिपत्र में संबंधित अधिकारियों को एक जुलाई की स्थिति में शासकीय सेवकों के सेवा अभिलेखों की छानबीन की कार्रवाई 15 जुलाई तक पूर्ण करने और उसका पालन प्रतिवेदन पांच अगस्त तक सामान्य प्रशासन विभाग को भेजने के निर्देश दिए हैं। इन पालन प्रतिवेदनों की समीक्षा मुख्य सचिव द्वारा की जाएगी। मुख्य सचिव श्री ढांड का यह परिपत्र सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, स्वतंत्र प्रभार के विशेष सचिवों और स्वतंत्र प्रभार के संयुक्त सचिवों, समस्त विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को भेजा गया है।
क्रमांक-1450/स्वराज्य