मुख्य सचिव द्वारा सभी कलेक्टरों और क्षेत्रीय बैंक प्रमुखों को परिपत्र जारी
रायपुर, 03 जुलाई 2017
मुख्य सचिव
श्री विवेक ढांड ने राज्य के सभी कलेक्टरों और सभी बैंकों के क्षेत्रीय
प्रमुखों को परिपत्र जारी कर ग्रामीण क्षेत्रों की बैंक शाखाओं के लिए
पर्याप्त मात्रा में नगदी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। परिपत्र में कहा
है कि सभी कलेक्टर नियमित रूप से समीक्षा कर यह सुनिश्चित करें कि करेंसी
चेस्टों में आवश्यकतानुसार नगदी ग्रामीण क्षेत्रों की बैंक शाखाओं में
वितरित हो। साथ ही सभी बैंकों को निर्देश दिए है कि वे निर्धारित प्रारूप
में प्रतिदिन करेंसी उपलब्धता और वितरण की स्थिति कलेक्टरों और राज्य
स्तरीय बैंकर्स समिति को उपलब्ध कराये, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में नगदी
वितरण की समीक्षा की जा सके।
परिपत्र में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तीन जनवरी 2017 को जारी परिपत्र के अनुसार न्यूनतम 40 प्रतिशत धन राशि करेंसी चेस्ट से ग्रामीण क्षेत्रों के बैंक शाखाओं विशेषकर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक तथा शेड्यूल कामर्शियल बैंक को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। परिपत्र में कहा गया है कि पिछले महीने 29 तारीख को मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में बताया गया कि कुछ जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं मे नगदी की कमी के कारण शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब हो रहा है। इसके साथ ही लोगों को असुविधा होने की भी जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि राज्य स्तर पर करंेसी चेस्टों में नगदी की उपलब्धता संतोषप्रद है।
परिपत्र में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तीन जनवरी 2017 को जारी परिपत्र के अनुसार न्यूनतम 40 प्रतिशत धन राशि करेंसी चेस्ट से ग्रामीण क्षेत्रों के बैंक शाखाओं विशेषकर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक तथा शेड्यूल कामर्शियल बैंक को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। परिपत्र में कहा गया है कि पिछले महीने 29 तारीख को मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में बताया गया कि कुछ जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं मे नगदी की कमी के कारण शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब हो रहा है। इसके साथ ही लोगों को असुविधा होने की भी जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि राज्य स्तर पर करंेसी चेस्टों में नगदी की उपलब्धता संतोषप्रद है।
क्रमांक-1436/सुदेश