Monday, 3 July 2017

रायपुर : कार्यभारित और आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 लागू : वित्त विभाग द्वारा परिपत्र जारी

रायपुर, 03 जुलाई 2017

राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए एक जनवरी 2016 से लागू वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में नियत वेतन संरचना के अंतर्गत वेतन निर्धारण के संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए है। वित्त विभाग ने इस संबंध में विगत एक जुलाई को मंत्रालय (महानदी भवन) से अध्यक्ष राजस्व मण्डल बिलासपुर सहित सभी विभागाध्यक्षों, संभागीय कमिश्नरों और जिला कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत नियमित वेतन का भुगतान माह जुलाई 2017 का वेतन (अगस्त 2017 को देय) से प्रारंभ किया जाएगा और एक जनवरी 2016 से 30 जून 2017 तक के बकाया वेतन के भुगतान के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडाटसीजीफाइनेंशडाटएनआईसीडाटइन) पर अपलोड कर दिया गया है। 

क्रमांक-1434/काशी

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