कम्पोजिशन एवं लक्जरी टेक्स के अंतर्गत पंजीकृत कारोबारियों
का भी जीएसटी में पंजीयन अनिवार्य
शासकीय अवकाश के दिन 9 और 10 जून को भी रायपुर में
वाणिज्यिक कर विभाग के कार्यालय एवं कैम्प खुले रहेंगे
रायपुर, 08 जून 2017
राज्य शासन के वाणिज्यिक कर विभाग ने आगामी 15 जून तक अधिक से अधिक संख्या में व्यवसायियों का जीएसटी पोर्टल पर नामांकन कराने व्यापक रणनीति बनाई है। विभाग के रायपुर संभाग-एक के अंतर्गत सभी वृत्त कार्यालयों में स्थापित हेल्प डेस्क और विभिन्न स्थानों पर लगाए गए कैम्प को 9 और 10 जून को अवकाश के दिनों में भी खुला रखने का निर्णय लिया गया है।
वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि जीएसटी पोर्टल पर नामांकन के लिए निर्धारित तारीख 15 जून को अब मात्र एक सप्ताह का समय शेष है, किन्तु पूर्ण रूप से अर्थात् एआरएन (एप्लीकेशन रिफरेंस नंबर) प्राप्त करने वाले कारोबारियों की संख्या अभी काफी कम है। इसे देखते हुए विभाग द्वारा शासकीय अवकाश के दिन 9 और 10 जून को कार्यालय खुला रखने एवं हेल्पडेस्क चालू रखने के निर्देश दिए गए हैं। इन तारीखों में रायपुर संभाग -एक के अंतर्गत आने वाले वृत्त कार्यालयों द्वारा रायपुर शहर के अंतर्गत चेम्बर आफ कामर्स एंड इण्डस्ट्रीज बाम्बे मार्केट, मे. राहुल टेªडर्स गोलबाजार, मे. बालाजी मेन्स वियर लाखे नगर, मिलेनियम प्लाजा जी.ई.रोड, मे. बंशी सेल्स पचपेढ़ी नाका, प्रथम तल डुमरतराई केन्टीन किराना एवं अनाज मार्केट डुमरतराई, फारूख गैस तात्यापारा, सालासार स्टील अरिहंत काम्पलेक्स, भारत सेल्स प्रभात टाकीज, मेडिकल काम्पलेक्स फरिश्ता काम्पलेक्स, टिम्बर मार्केट देवेन्द्र नगर, छत्तीसगढ फेडरेशन भनपुरी, गुरू घासीदास प्लाजा आमापारा, मंगल बाजार गुढ़ियारी में कैम्प लगाए जाएंगे। इन कैम्प में विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। व्यावसायिक संगठनों को अपने-अपने ग्रुप में इसकी सूचना दी जाने के लिए विभाग द्वारा प्रयास किया गया है ताकि कैम्प में अधिक से अधिक करदाता उपस्थित होकर नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण करा सकें।
कार्यालय एवं कैम्प में नामांकन प्रक्रिया के दौरान मिली जानकारी अनुसार आधार कार्ड में फोन नंबर अलग होने एवं कारोबारियों के पास डीएससी नहीं होने के कारण भी नामांकन प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। विभाग द्वारा ऐसे व्यापारियों को आधार कार्ड में शीघ्र संशोधन कराकर अथवा डीएससी बनाकर पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे करदाता जिन्होंने कम्पोजिशन स्कीम के तहत पंजीयन प्राप्त किया है उन्हें भी जीएसटी के तहत नामांकन कराना अनिवार्य है। लक्जरी टेक्स के अंतर्गत पंजीकृत कारोबारियों के लिए भी नामांकन अनिवार्य है। इन व्यवसाईयों को भी प्रोविजन आईडी, पासवर्ड, पेन कार्ड, आधारकार्ड जिसमें मोबाईल नंबर हो/डीएससी, वर्तमान पंजीयन प्रमाणपत्र की कापी, फोटोग्राफ, बैंक एकाउन्ट स्टेटमेंट अथवा पासबुक, व्यवसाय स्थल का प्रमाण स्वरूप किरायानामा, बिजली बिल, सहमति पत्र आदि दस्तावेजों के साथ कार्यालय, कैम्प स्थल अथवा अपने कर सलाहकार के पास जाकर पंजीयन कराने के लिए सूचित किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे समस्त शासकीय एवं अर्धशासकीय उपक्रमों जिनके द्वारा वस्तुओं अथवा सेवाओं की सप्लाई के भुगतान पर टीडीएस की कटौती की जाना है, उन्हें अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देने के लिए 13 जून को सिविल लाइन स्थित वाणिज्यिक कर आयुक्त कार्यालय के महात्मा गांधी सभागार में कार्यशाला आयोजित की गई है। इसकी सूचना ईमेल एवं पत्रों के माध्यम से संबंधित विभागों एवं उपक्रमों को भेजी जा रही है।
क्रमांक-1059/राजेश