राजस्व विभाग ने जारी किया आदेश
रायपुर, 29 मई 2017
राज्य सरकार ने पटवारियों को उनके मुख्यालय के ग्राम पंचायत भवन में प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को अनिवार्य रूप से मौजूद रहने का आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के निर्देशों पर त्वारित अमल करते हुए राजस्व विभाग ने यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से यह आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार पटवारी हर सोमवार और हर मंगलवार को सवेरे 10.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक अपने पटवारी हल्के के मुख्यालय स्थित ग्राम पंचायत भवन में उपस्थित रहेंगे और किसानों तथा ग्रामीणों की राजस्व विभाग से संबंधित समस्याओं का निराकरण करेंगे।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को इस वर्ष के प्रदेश व्यापी लोक सुराज अभियान के दौरान गांवों के सघन दौरे मंे किसानों से यह शिकायत मिली थी कि कई पटवारी अपने मुख्यालय में उपस्थित नहीं रहते इस वजह से उन्हें राजस्व संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने में परेशानी होती है। मुख्यमंत्री ने किसानों को इस समस्या को गंभीरता से लिया था उन्हें आश्वासन दिया था कि इसके लिए तत्परता से निर्देश जारी किए जाएंगे। उन्होंने 09 मई को राजधानी रायपुर में आयोजित राजस्व विभाग की समीक्षा बेठक में अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि पटवारी अनिवार्य रूप से अपने मुख्यालय के ग्राम पंचायत भवन में हर सोमवार और मंगलवार को मौजूद रहें। मुख्यमंत्री ने निर्देश के परिपालन में राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा है कि यदि पटवारी के पास एक से अधिक पटवारी हल्का का प्रभार है तो वह अपने मूल पदस्थापना वाले पटवारी हल्का मुख्यालय के ग्राम पंचायत भवन में उपस्थित रहकर जमीन संबंधी समस्याओं से जानकारी लेंगे और आवेदन प्राप्त करेंगे । जिन आवेदन पत्रों, समस्याओं का निराकरण ग्राम पंचायत भवन से ही संभव हो, उन आवेदन पत्रों का निराकरण उसी दिन करेंगे। अन्य आवेदनों, जिनका निराकरण पटवारी द्वारा किया जाना है उनका निराकरण उस सप्ताह के अन्य दिनों में करेंग । जिन आवेदनों का निराकरण तहसील स्तर से होना है, उन आवेदन पत्रों को संबंधित तहसीलदार को प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक सोमवार और मंगलवार के दिन पटवारियों को अपने हल्का मुख्यालय के ग्राम पंचायत भवन में उनके समक्ष मौखिक या लिखित रूप से प्राप्त समस्याओं एवं उनके द्वारा किए गए निराकरण को एक रजिस्टर में अंकित करना होगा और संबंधित आवेदनकर्ताओं से हस्ताक्षर भी लेंने होंगे। पटवारी अपने ग्राम पंचायत भवन में निर्धारित स्थल को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाएंगे।
आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि सोमवार और मंगलवार को किसी भी अधिकारी अथवा पदाधिकारी द्वारा पटवारियों को अपने कार्यालय में नहीं बुलाया जाएगा और न ही उनकी किसी अन्य कार्य में डयूटी लगायी जाएगी । आदेश मे ंयह भी कहा गया है कि किसी अधिकारी के द्वारा पटवारियों को आहूत करने या अन्य कार्य में ड्यूटी लगाने के कारण यदि पटवारी अपने हल्का मुख्यालय के ग्राम पंचायत भवन में नियत दिवसों में उपस्थित नहीं होगा तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को इस वर्ष के प्रदेश व्यापी लोक सुराज अभियान के दौरान गांवों के सघन दौरे मंे किसानों से यह शिकायत मिली थी कि कई पटवारी अपने मुख्यालय में उपस्थित नहीं रहते इस वजह से उन्हें राजस्व संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने में परेशानी होती है। मुख्यमंत्री ने किसानों को इस समस्या को गंभीरता से लिया था उन्हें आश्वासन दिया था कि इसके लिए तत्परता से निर्देश जारी किए जाएंगे। उन्होंने 09 मई को राजधानी रायपुर में आयोजित राजस्व विभाग की समीक्षा बेठक में अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि पटवारी अनिवार्य रूप से अपने मुख्यालय के ग्राम पंचायत भवन में हर सोमवार और मंगलवार को मौजूद रहें। मुख्यमंत्री ने निर्देश के परिपालन में राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा है कि यदि पटवारी के पास एक से अधिक पटवारी हल्का का प्रभार है तो वह अपने मूल पदस्थापना वाले पटवारी हल्का मुख्यालय के ग्राम पंचायत भवन में उपस्थित रहकर जमीन संबंधी समस्याओं से जानकारी लेंगे और आवेदन प्राप्त करेंगे । जिन आवेदन पत्रों, समस्याओं का निराकरण ग्राम पंचायत भवन से ही संभव हो, उन आवेदन पत्रों का निराकरण उसी दिन करेंगे। अन्य आवेदनों, जिनका निराकरण पटवारी द्वारा किया जाना है उनका निराकरण उस सप्ताह के अन्य दिनों में करेंग । जिन आवेदनों का निराकरण तहसील स्तर से होना है, उन आवेदन पत्रों को संबंधित तहसीलदार को प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक सोमवार और मंगलवार के दिन पटवारियों को अपने हल्का मुख्यालय के ग्राम पंचायत भवन में उनके समक्ष मौखिक या लिखित रूप से प्राप्त समस्याओं एवं उनके द्वारा किए गए निराकरण को एक रजिस्टर में अंकित करना होगा और संबंधित आवेदनकर्ताओं से हस्ताक्षर भी लेंने होंगे। पटवारी अपने ग्राम पंचायत भवन में निर्धारित स्थल को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाएंगे।
आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि सोमवार और मंगलवार को किसी भी अधिकारी अथवा पदाधिकारी द्वारा पटवारियों को अपने कार्यालय में नहीं बुलाया जाएगा और न ही उनकी किसी अन्य कार्य में डयूटी लगायी जाएगी । आदेश मे ंयह भी कहा गया है कि किसी अधिकारी के द्वारा पटवारियों को आहूत करने या अन्य कार्य में ड्यूटी लगाने के कारण यदि पटवारी अपने हल्का मुख्यालय के ग्राम पंचायत भवन में नियत दिवसों में उपस्थित नहीं होगा तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
क्रमांक-940/पाराशर