रायपुर 18 मई 2017
केन्द्र शासन की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं और केन्द्रीय पोषित योजनाओं को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएमएफएस) के अंतर्गत ऑन-बोर्ड करने और सभी भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से किया जाएगा। इस संबध में मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड ने यहां मंत्रालय ( महानदी भवन) से सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों और विशेष सचिवों (स्वतंत्र प्रभार) को परिपत्र जारी किया है।
परिपत्र में कहा गया है कि योजनाओं को सफलता पूर्वक ऑन-बोर्डिंग करने के लिए तैयार कार्ययोजना को दिए गए समयसीमा में पूर्ण कर इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा राज्य डीबीटी सेल को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। इसके लिए निर्धारित बिन्दु इस प्रकार हैः- कार्ययोजना के तहत विभागों में डीबीटी सेल बनाने तथा नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए कहा गया है। केन्द्र द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं एवं केन्द्र पोषित योजनाओं के हितग्राहियों को डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने के लिए योजनाओं को चिन्हांकित कर सूचीबद्ध करने, हितग्राहियों के डाटा बेस का डिजिटलीकरण-डिजिटल डेटा एप्लीकेशन/ सॉफ्टेवयर अथवा एक्सल शीट पर तैयार करने, डीबीटी मे ंशामिल करने योग्य योजनाओं की ए एस-आईएस प्रक्रिया की विस्तृत रूपरेखा तैयार करने, हितग्राही डाटाबेस की आधार सीडिंग करने, आधार सिडेड हितग्राही डाटाबेस का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण करने, प्रत्येक योजना के लिए आधार के माध्यम से भुगतान करने हेतु हितग्राहियों से सहमति पत्र प्राप्त करने, हितग्राही डाटाबेस को बैंक खातों के साथ सीडिंग कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए है।
मुख्य सचिव द्वारा इस महीने की सोलह तारीख को जारी परिपत्र में यह भी कहा गया है कि सभी बैंकों का हितग्राहियों के बैंक खाता नम्बर से आधार लिंकेज सुनिश्चित करने, हितग्राही डाटा बेस से मोबाईल नम्बर सीडिंग करने, योजनाओं को सार्वजनिक वित्तीय प्रबध्ंान प्रणाली (पीएमएफएस) करना-प्रत्येक योजना के लिए राज्य योजना प्रबंधक मनोनित करने के लिए राज्य वित्तीय विभाग द्वारा पीएमएफएस में पंजीयन हेतु अनिवार्य किया गया है। राज्य योजना प्रबंधन का पंजीयन कर संबंधी योजना का नाम जोड़ना, यदि योजना का नाम पहले से ही पीएमएफएस पोर्टल में मौजूद है ऐसी स्थिति में विभाग राज्य योजना का प्रबंधक का पंजीयन कर योजना से मैप किया जाए। पीएमएफ पोर्टल पर संबंधित योजना के लिए वित्त अधिकारी पंजीकृत करना शामिल है। इसी प्रकार आधार आधारित भुगतान प्रणाली के द्वारा लाभ हस्तांतरण प्रारंभ करना सुनिश्चित करना। लाभ हस्तांतरण के पश्चात समस्त विभाग यह सुनिश्चित करें कि हितग्राही को योजना के विवरण सहित प्राप्त होने वाली राशि की जानकारी उनके मोबाईल पर एसएमएस द्वारा पत्र द्वारा तथा विभाग के कार्यालय में सूचना पटल के माध्यम से दी जाए। राज्य के समस्त विभाग राज्य डीबीटी पोर्टल पर महत्वपूर्ण संकेतकों के माध्यम से प्रगति प्रतिवेदन साझा करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर समस्त विभाग मार्गदर्शन के लिए राज्य डीबीटी सेल से सहयोग मांग सकते है।
क्रमांक-797/सुदेश