रायपुर, 06 जुलाई 2017
देश भर में माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 विगत एक जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया है। जीएसटी लागू होने के बाद प्रदेश में क्रय-विक्रय संव्यवहारों के लिए टैक्स इन्वाईस/बिल ऑफ सप्लाई जारी किया जाना है। ऐसे विक्रेता अथवा व्यवसायियों के पंजीकृत होने की स्थिति में जीएसटी अंकित होना अनिवार्य किया गया है। वाणिज्यिक कर विभाग के सहायक आयुक्त ने उक्त जानकारी देते हुए बताया है कि वैध पेनधारी पंजीकृत व्यवसायियों को अनंतिम आधार पर पंजीयन प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यह अनंतिम प्रमाण पत्र स्थायी प्रमाण पत्र के रूप में जारी होगा, जो कि निरस्त किए जाने तक प्रभावी रहेगा। ऐसे व्यापारी जिन्हें अभी तक प्रोविजनल आई.डी. जारी नहीं हुआ है, उन्हें अनंतिम आधार पर टैक्स इन्वाईस/बिल ऑफ सप्लाई मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005 के अंतर्गत जारी टिन नम्बर के साथ ‘प्रोविजनल आई.डी. अप्राप्त’ की सील लगाकर पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। किसी भी व्यवसायी को जिन्हें जीएसटिन प्राप्त हो जाता है, उन्हें जीएसटिन का उल्लेख करते हुए रिवाईज्ड इन्वाईस जारी करना अनिवार्य होगा। सहायक आयुक्त ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि व्यवसायी को जारी प्रोविजनल आई.डी. ही उसका जीएसटिन है। यदि व्यवसायी के एक ही पेन पर एक से अधिक रजिस्टेªशन है तो वे ऐसे बिजनेस वर्टिकल्स को नया रजिस्ट्रेशन के माध्यम से रजिस्टर कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए वाणिज्यिक कर विभाग के आयुक्त कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के राजस्व, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग के संयुक्त तत्वाधान में छह दिवसीय जीएसटी मास्टर क्लास (प्रशिक्षण) का आयोजन किया जा रहा है। आज से आठ जुलाई तक शाम साढे चार बजे से साढे पांच बजे तक पंजीयन एवं नामांकन, संक्रमणकालीन उपबंध एवं बीजक और कम्पोजीशन एवं रिकॉर्ड कीपिंग विषय पर हिन्दी में प्रशिक्षिण दिया जाएगा। जीएसटी की यह मास्टर क्लास राजस्व सचिव डॉ. हसमुख अढ़िया के मार्गदर्शन में विशेषज्ञों की टीम द्वारा दिया जा रहा है। इन्हीं विषयों में आगामी 10, 11 एवं 12 जुलाई को उक्त निर्धारित समयों पर ही अंग्रेजी में संबंधितों को जानकारी दी जाएगी। सभी सत्रों का सीधा प्रसारण दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल एवं अन्य चैनलों पर किया जाएगा। साथ ही इसका पी.आई.डी. वेबसाईट लाईव पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम सभी मीडिया कर्मियों के लिए उपलब्ध रहेगा। सी.बी.ई.सी. एवं राज्य सरकार के सभी अधिकारी कर सलाहकार एवं व्यवसायी ऑनलाईन पर यह प्रसारण देख सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के राजस्व, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग के संयुक्त तत्वाधान में छह दिवसीय जीएसटी मास्टर क्लास (प्रशिक्षण) का आयोजन किया जा रहा है। आज से आठ जुलाई तक शाम साढे चार बजे से साढे पांच बजे तक पंजीयन एवं नामांकन, संक्रमणकालीन उपबंध एवं बीजक और कम्पोजीशन एवं रिकॉर्ड कीपिंग विषय पर हिन्दी में प्रशिक्षिण दिया जाएगा। जीएसटी की यह मास्टर क्लास राजस्व सचिव डॉ. हसमुख अढ़िया के मार्गदर्शन में विशेषज्ञों की टीम द्वारा दिया जा रहा है। इन्हीं विषयों में आगामी 10, 11 एवं 12 जुलाई को उक्त निर्धारित समयों पर ही अंग्रेजी में संबंधितों को जानकारी दी जाएगी। सभी सत्रों का सीधा प्रसारण दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल एवं अन्य चैनलों पर किया जाएगा। साथ ही इसका पी.आई.डी. वेबसाईट लाईव पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम सभी मीडिया कर्मियों के लिए उपलब्ध रहेगा। सी.बी.ई.सी. एवं राज्य सरकार के सभी अधिकारी कर सलाहकार एवं व्यवसायी ऑनलाईन पर यह प्रसारण देख सकते हैं।
क्रमांक-1478/तिग्गा