Tuesday, 4 July 2017

प्रदेश की लगभग ग्यारह हजार ग्राम पंचायतों में होंगी भारत माता वाहिनियां: श्री अमर अग्रवाल



मुख्यमंत्री के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा तैयारी शुरू

आबकारी मंत्री श्री अमर अग्रवाल की अध्यक्षता में
विभागीय अधिकारियों की राज्य स्तरीय बैठक

अवैध शराब की रोकथाम के लिए संचालित
टोल फ्री नम्बर 14405 में अब तक 120 शिकायतें

   रायपुर, 04 जुलाई 2017

 नशे की सामाजिक बुराई और अवैध शराब के खिलाफ जनजागरण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ की सभी दस हजार 971 ग्राम पंचायतों में भारत माता वाहिनियों का गठन किया जाएगा। अब तक सिर्फ 532 ग्राम पंचायतों में ही भारत माता वाहिनियां कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के निर्देश पर वाणिज्यिक-कर (आबकारी) विभाग ने हर ग्राम पंचायत में इनके गठन के लिए तैयारी शुरू कर दी है।
वाणिज्यिक-कर (आबकारी) मंत्री  श्री अमर अग्रवाल ने आज शाम यहां आबकारी भवन में आयोजित विभागीय अधिकारियों की राज्य स्तरीय बैठक में उन्हें भारत माता वाहिनियों के गठन के लिए हर जिले में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री अग्रवाल ने बैठक में आए संभागीय आबकारी उपायुक्तों, जिला आबकारी अधिकारियों और सहायक आबकारी आयुक्तों से कहा कि वे अपने-अपने जिलों के कलेक्टर के मार्गदर्शन में हर ग्राम पंचायत में भारत माता वाहिनी का गठन करवाएं। श्री अग्रवाल ने कहा-राज्य सरकार ने अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए लगभग एक माह पहले टोल फ्री नम्बर 14405 भी शुरू कर दिया है। इसमें अब तक 120 शिकायतें मिली हैं। इस नम्बर पर आम नागरिक अपनी शिकायत और सूचना दर्ज करवा सकते हैं। शराब दुकानों को लेकर भी अगर कोई शिकायत या सुझाव हो तो इस टोल फ्री टेलीफोन नम्बर पर लोग आबकारी विभाग को सूचित कर सकते हैं। नागरिकों से मिली शिकायतों, सूचनाओं को तत्परता से संज्ञान में लेकर विभाग आवश्यक कार्रवाई करेगा। समीक्षा बैठक में आबकारी आयुक्त श्री अशोक अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
श्री अमर अग्रवाल ने सभी जिला आबकारी अधिकारियों को उनके जिलों की प्रत्येक शराब दुकान में चालू जुलाई माह के अंत तक सीसीटीव्ही कैमरे भी लगवाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि लगभग 693 अधिकृत शराब दुकानों में से अब केवल 50 दुकानों में सीसीटीव्ही कैमरे लगाना शेष रह गया है। वाणिज्यिक-कर (आबकारी) मंत्री ने चेतावनी दी कि अगर लगभग एक महीने की इस समय-सीमा में इन दुकानों में सीसीटीव्ही कैमरे नहीं लगे तो संबंधित जिला आबकारी अधिकारी अथवा सहायक आबकारी आयुक्त के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। श्री अग्रवाल ने यह भी कहा कि प्रत्येक शासकीय शराब दुकान को खाद्य सुरक्षा लायसेंस भी अनिवार्य रूप से लेना होगा।
     उन्होंने कहा - राज्य सरकार की नई शराब नीति के फलस्वरूप कोचिया बंदी का अभियान भी काफी सफल हुआ है, लेकिन इस दिशा में हम सबको लगातार सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने सभी जिला आबकारी अधिकारियों को शराब के अवैध करोबार और अवैध परिवहन  की रोकथाम के लिए सघन अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शराब दुकानों और बीयर बारों के प्रतिदिन खुलने और बंद होने का समय भी शासन द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। इसका गंभीरता से पालन सुनिश्चित करवाया जाए। 
 

क्रमांक-1456/प्रेमलाल


   

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