रायपुर, 07 जुलाई 2017
राज्य
सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण के मकानों में तृतीय लिंग समुदाय और
एर्च.आइ.वी. संक्रमित वर्ग लिए 0.2 प्रतिशत मकान आरक्षित करने करने का
निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा इस आशय का आदेश जारी किया
जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि एच.आई.वी.
संक्रमित व्यक्ति एआरटी केन्द्र में पंजीयन कार्ड, आय प्रमाण-पत्र/ बीपीएल
कार्ड, निवास प्रमाण पत्र सहित आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के
कार्यालय में जमा कर योजना का लाभ ले सकते हैं। आवासीय योजना अंतर्गत राज्य
के किसी भी शहर में निर्मित आवास विभिन्न वर्गों के साथ-साथ इनकों भी
आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है । अधिक जानकारी के लिए गृह निर्माण मंडल के
वेबसाईट cghb.gov.in में देखा जा सकता है ।
क्रमांक-1489/ओम