रायपुर 27 मई 2017
राज्य शासन के समाज कल्याण विभाग की राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत 6 हजार 723 परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई है। उल्लेखनीय है कि योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के 18 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम आयु के मुखिया (महिला या पुरूष) जिनकी आमदनी से घर चलता है कि असामयिक मृत्यु होने पर 20 हजार रूपए सहायता दी जाती है। योजना के तहत मुखिया की मृत्यु होने पर परिवार का वारिस मुखिया को सहायता देने का प्रावधान किया गया है।
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