Friday, 26 May 2017

छत्तीसगढ़ सामाजिक बहिष्कार प्रतिषेध विधेयक 2016 पर दावा आपत्ति आमंत्रित

रायपुर, 26 मई 2017
छत्तीसगढ़ सामाजिक बहिष्कार प्रतिषेध विधेयक 2016 के संदर्भ में छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय नया रायपुर द्वारा प्रदेश के आम नागरिकों से दावा-आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं।
      उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में सामाजिक बहिष्कार मानसिक प्रताड़ना जैसी कुरितियां प्रचलन में है। इससे कुछ व्यक्तियों तथा परिवारों का समाजिक जीवन जीना दूभर हो जाता है। इन्हें समाप्त करने के लिये शासन द्वारा छत्तीसगढ़ सामाजिक बहिष्कार प्रतिषेध विधेयक, 2016 का प्रारूप तैयार किया गया है इस विधेयक के प्रमुख बिन्दुओं में उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति किसी सामाजिक या धार्मिक प्रथा अथवा रीति या धार्मिक अनुष्ठान को रोकेगा तथा किसी व्यक्ति को विवाह या अंतिम संस्कार के अधिकारों को अस्वीकार करेगा तथा किसी व्यक्ति या परिवारों का सामाजिक बहिष्कार करेगा अथवा किसी व्यक्ति को अपने समाज से जुड़ने में मना करेगा जिससे ऐसे सदस्य का जीवन सोचनीय हो जाता है, अथवा अपने समुदाय के किसी सदस्य को विद्यालय एवं चिकित्सा संस्थाओं के लाभ में बाधा डालता है। पूजा अथवा तीर्थ स्थलों में प्रवेश से रोके अपने समुदाय के सदस्य को मानव अधिकारों का लाभ उठाने से रोकता है अथवा कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, समुदाय के किसी व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार करने के मुद्दे पर विचार विमर्श करने की दृष्टि से या आशय से किसी स्थान पर एकत्रित होते हैं तो इसे एक विधिविरूद्ध सभा के रूप में माना जायेगा और ऐसी सभा आयोजित करने वाले प्रत्येक व्यक्ति तथा इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक सदस्य, ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख पचास हजार रूपये तक का हो सकेगा, से दंडनीय होगा। कोई भी जो अपने समुदाय के किसी सदस्य पर सामाजिक बहिष्कार अधिरोपित करता या करवाता है तो उसे दोषसिद्ध होने पर, सात वर्ष तक के कारावास या पांच लाख रूपये तक के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जायेगा।
    प्रदेश के आम नागरिकों के अध्ययन हेतु इस विधेयक का प्रारूप छत्तीसगढ़ पुलिस की वेब साइट
cgpolice.gov.in पर उपलब्ध हैं। छत्तीसगढ़ सामाजिक बहिष्कार प्रतिषेध विधेयक 2016 के प्रारूप के संबंध में किसी वर्ग, समुदाय, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को दावा आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो कृपया पुलिस मुख्यालय, अपराध अनुसंधान विभाग, नया-रायपुर में विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर दावा आपत्ति पुलिस उप महानिरीक्षक (अजाक) के कक्ष में प्रस्तुत कर सकते हैं।
क्रमांक-902/भगवती

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