रायपुर, 22 जून 2017
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किए गए प्रयासों से अब तक 801 बाल विवाह रोके गये और चार प्रकरणों में बाल विवाह कराये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही के लिए संबंधित पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई। उपरोक्त रोके गये बाल विवाह में से 341 बाल विवाह वर्ष 2016-17 में तथा 460 बाल विवाह वर्ष 2017-18 में माह मई 2017 तक रोके गए हैं। बाल विवाह रोकने हेतु पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति व विकासखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया है।
बाल विवाह रोकने के लिए राज्य शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सभी जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों, जिला एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारियों, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारियों, जिला बाल संरक्षण अधिकारियों, बाल विकास परियोजना अधिकारियों, एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं को 18 मार्च 2017 को जारी किए गए थे।
बाल विवाह रोकने के लिए राज्य शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सभी जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों, जिला एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारियों, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारियों, जिला बाल संरक्षण अधिकारियों, बाल विकास परियोजना अधिकारियों, एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं को 18 मार्च 2017 को जारी किए गए थे।
क्रमांक-1281/चित्ररेखा