सात फसलें बीमा दायरे में शामिल: बीमा का लाभ लेने आधार कार्ड अनिवार्य
रायपुर, 24 जून 2017
छत्तीसगढ़ में वर्तमान खरीफ मौसम में उद्यानिकी फसलों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई है। सात फसलों-टमाटर, बैगन, अमरूद, केला, पपीता, मिर्च और अदरक को बीमा योजना के दायरे में रखा गया है। यह योजना ऋण लेने वाले किसानों के लिए अनिवार्य है। अऋणी किसान अपनी स्वेच्छा से योजना का लाभ ले सकते हैं। बीमा का लाभ लेने आधार कार्ड जरूरी है। राज्य शासन के कृषि विभाग द्वारा यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से इस आशय के अधिसूचना जारी कर दी गई है।
अधिसूचना के अुनसार किसान अपनी सात निर्धारित फसलों का बीमा साझा सेवा केन्द्र (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से राज्य शासन द्वारा चयनित कम्पनी बजाज एलायंस जनरल इंश्यूरेंस बीमा कम्पनी से 31 जुलाई तक करा सकते हैं। योजना के अंतर्गत किसानों को अधिकतम देय प्रीमियम बीमा राशि का पांच प्रतिशत अथवा वास्तविक प्रीमियम जो भी कम हो देना होगा। शेष प्रीमियम राशि 50-50 प्रतिशत के मान से केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से अनुदान के रूप में दी जाएगी। किसानों को बीमा दावा राशि का भुगतान मौसमी गतिविधियों में आए परिवर्तन के अनुसार प्रतिकूल परिस्थितियां, जैसे कम तापमान, अधिक तापमान, बेमौसम बरसात, वायु गति, बीमारी (कीट एवं ब्याधि) अनुकूल मौसम होने पर किया जाएगा। किसानों को बीमा राशि का भुगतान अधिसूचना अनुसार दावा गणना कर संबंधित बीमा कम्पनी द्वारा बैंक के माध्यम से किया जाएगा।
क्रमांक-1299/राजेश