Wednesday, 17 May 2017

गरूड़ा इस्पात प्राईवेट लिमिटेड में उत्पादन और पैकेजिंग पर प्रतिबंध

रायपुर, 17 मई 2017

 राजधानी रायपुर के औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा फेस-दो स्थित गरूड़ा इस्पात प्राईवेट लिमिटेड में उत्पादन और पैकेजिंग कार्य पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस आशय का प्रतिबंधात्मक आदेश यहां नया रायपुर के इंद्रावती भवन स्थित संचालनालय औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा द्वारा 15 मई को जारी कर दिया गया है।
आदेश के अनुसार गरूड़ा इस्पात प्राईवेट लिमिटेड में उत्पादन तथा पैकेजिंग पर तब तक प्रतिबंध रहेगा, जब तक कि कारखाने में सिलिका धूल को कार्य वातावरण में फैलने से रोकने की व्यवस्था नहीं कर दी जाती और सभी श्रमिकों को डस्ट मास्क उपलब्ध नहीं करा दिया जाता। कारखाना प्रबंधन को यह भी निर्देश दिया गया है कि इस प्रकार की पूरी व्यवस्था करने के बाद वह विस्तृत रिपोर्ट इस प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करें कि नई व्यवस्था श्रमिकों के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित है।
उल्लेखनीय है कि इस कारखाने के वातावरण में सिलिका डस्ट होने और उसकी वजह से समय-समय पर कई श्रमिकों के बीमार होने अथवा कुछ श्रमिकों की मृत्यु होने की शिकायत औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय को मिली थी। शिकायत को तत्काल संज्ञान में लिया गया। श्रम मंत्री श्री भईया लाल राजवाड़े ने स्वयं मौके पर जाकर कारखाने का निरीक्षण किया। उनके निर्देश पर श्रमायुक्त सह मुख्य कारखाना निरीक्षक ने जांच दल गठित कर गरूड़ा कारखाने की जांच करवाई गई। जांच दल ने बताया कि सिलिकोसिस बीमारी का मुख्य कारण इस कारखाने में उत्सर्जित होने वाली सिलिका डस्ट है, जो उत्पादन कार्य के दौरान उत्सर्जित होकर कार्य वातावरण में फैलती है। इसकी वजह से कारण श्रमिक धीरे-धीरे अपने श्वसन क्षमता को खो देता है और श्रमिकों को श्वास ले पाना भी संभव नहीं हो पाता है और अंततः श्रमिकों की मृत्यु हो जाती है।
 
क्रमांक-779/सी.एल

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