रायपुर, 16 मई 2017
राज्य शासन के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए इस वित्तीय वर्ष 2017-18 में 736 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत कई योजनाएं चल रही है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन - राज्य शासन द्वारा संचालित इस योजना के तहत 5 लाख 17 हजार 248 हितग्राही लाभान्वित हो रहे। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे व्यक्ति जो 6-17 आयु वर्ग के निःशक्त बच्चे हो, जिसमें 6 से 14 आयु वर्ग के निःशक्त बच्चे अध्ययनरत ना हो, उन्हें पात्रता नहीं होगी, 18 वर्ष या अधिक आयु के निःशक्त व्यक्ति बौने व्यक्ति को 350 रूपए प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।
सुखद सहारा योजना - राज्य शासन द्वारा संचालित इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे परिवार 18 से 39 वर्ष की विधवा तथा 18 वर्ष या अधिक को परित्यक्त महिलाओं को 350 रूपए प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। इस योजना के तहत 2 लाख 36 हजार 624 हितग्राहियों का लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के द्वारा पुर्नवासित होने तक सहायता प्रदान करना।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना - इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 से 79 आयु वर्ग के वृद्ध व्यक्तियों को 350 रूपए प्रतिमाह तथा 80 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्तियों को रू. 650 प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाता है। उक्त राशियों में 150 रूपए प्रतिमाह राज्य शासन का अंशदान है। इस योजना के तहत 6 लाख 26 हजार 613 हितग्राही लाभान्वित हो रहे। यह योजना 2 अक्टूबर 1995 से संचालित है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना - इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 40 से 79 वर्ष आयु की विधवा की 350 रू. प्रतिमाह की दर से पेंशन भुगतान किया जाता है। उक्त राशि में 50 रूपए प्रतिमाह राज्य शासन का अंशदान है। इस योजना के तहत 1 लाख 51 हजार 191 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। योजना फरवरी 2009 से संचालित है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना - इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 से 79 आयु वर्ग के गंभीर निःशक्त (निःशक्तता जो 80 प्रतिशत से अधिक हो) एवं बहुनिशक्त व्यक्ति को 500 रूपए प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाता है, जिसमें 200 रूपए प्रतिमाह राज्य शासन का अंशदान है। योजना फरवरी 2009 से संचालित है। योजना के अंतर्गत 36 हजार 925 निशक्तजन लाभान्वित हो रहे।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना - इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुखिया ऐसे स्त्री या पुरूष की मृत्यु हो जाने पर जिसकी आमदनी से घर का खर्च चलता है, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक व 60 वर्ष से कम हो परिवार के वारिस मुखिया को 20 हजार रूपए की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है। अब तक 6 हजार 723 परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन - राज्य शासन द्वारा संचालित इस योजना के तहत 5 लाख 17 हजार 248 हितग्राही लाभान्वित हो रहे। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे व्यक्ति जो 6-17 आयु वर्ग के निःशक्त बच्चे हो, जिसमें 6 से 14 आयु वर्ग के निःशक्त बच्चे अध्ययनरत ना हो, उन्हें पात्रता नहीं होगी, 18 वर्ष या अधिक आयु के निःशक्त व्यक्ति बौने व्यक्ति को 350 रूपए प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।
सुखद सहारा योजना - राज्य शासन द्वारा संचालित इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे परिवार 18 से 39 वर्ष की विधवा तथा 18 वर्ष या अधिक को परित्यक्त महिलाओं को 350 रूपए प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। इस योजना के तहत 2 लाख 36 हजार 624 हितग्राहियों का लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के द्वारा पुर्नवासित होने तक सहायता प्रदान करना।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना - इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 से 79 आयु वर्ग के वृद्ध व्यक्तियों को 350 रूपए प्रतिमाह तथा 80 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्तियों को रू. 650 प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाता है। उक्त राशियों में 150 रूपए प्रतिमाह राज्य शासन का अंशदान है। इस योजना के तहत 6 लाख 26 हजार 613 हितग्राही लाभान्वित हो रहे। यह योजना 2 अक्टूबर 1995 से संचालित है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना - इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 40 से 79 वर्ष आयु की विधवा की 350 रू. प्रतिमाह की दर से पेंशन भुगतान किया जाता है। उक्त राशि में 50 रूपए प्रतिमाह राज्य शासन का अंशदान है। इस योजना के तहत 1 लाख 51 हजार 191 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। योजना फरवरी 2009 से संचालित है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना - इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 से 79 आयु वर्ग के गंभीर निःशक्त (निःशक्तता जो 80 प्रतिशत से अधिक हो) एवं बहुनिशक्त व्यक्ति को 500 रूपए प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाता है, जिसमें 200 रूपए प्रतिमाह राज्य शासन का अंशदान है। योजना फरवरी 2009 से संचालित है। योजना के अंतर्गत 36 हजार 925 निशक्तजन लाभान्वित हो रहे।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना - इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुखिया ऐसे स्त्री या पुरूष की मृत्यु हो जाने पर जिसकी आमदनी से घर का खर्च चलता है, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक व 60 वर्ष से कम हो परिवार के वारिस मुखिया को 20 हजार रूपए की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है। अब तक 6 हजार 723 परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है।
क्रमांक-751/चित्ररेखा