रायपुर 09 मई 2017
राज्य शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग के छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्वसहायता समूहों को 31 हजार 363 महिला स्व सहायता समूहों को 63.84 करोड़ रूपये स्वीकृत किया जा चुका है। यह राशि उन्हें वर्ष 2003 से 2016 की अवधि में स्वीकृत की गई है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में दिसंबर 2016 तक 1497 महिला स्वसहायता समूहों को इस योजना के माध्यम से 6 करोड़ 18 लाख 80 हजार के ऋण बांटे जा चुके हैं। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व-सहायता समूहों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ऋण योजना 15 अगस्त 2003 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों को उनकी बचत राशि का न्यूनतम 4 से अधिकतम 10 गुना अथवा अधिकतम 50,000 रूपये तक का ऋण प्रथम बार में दिया जाता है। पहले बार दिये हुए ऋण की सफलतापूर्वक वापसी करने पर दो लाख तक ऋण दूसरे बार में दिया जाता है। छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्वसहायता समूहों को 3 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। ऋण की वसुली 24 से 26 मासिक किश्तों में होती है।
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