रायपुर, 18 मई 2017
राज्य शासन
के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित घरौंदा (आश्रय गृह) में दिसम्बर 2016
की स्थिति में 150 हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु के निःशक्त व्यक्तियों को जीवन भर आश्रम प्रदान करने के लिए घरौंदा योजना प्रारंभ की गई है। योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रमस्तिठक अंगाघात, स्वपरायणता, बौद्धिक मंदता एवं बहु निःशक्तता वाले निःशक्तजन के लिए निःशुल्क आवासीय व्यवस्था की गई है।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु के निःशक्त व्यक्तियों को जीवन भर आश्रम प्रदान करने के लिए घरौंदा योजना प्रारंभ की गई है। योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रमस्तिठक अंगाघात, स्वपरायणता, बौद्धिक मंदता एवं बहु निःशक्तता वाले निःशक्तजन के लिए निःशुल्क आवासीय व्यवस्था की गई है।
क्रमांक-792/चित्ररेखा