रायपुर, 30 जून 2017
राज्य सरकार ने दिव्यांग जनों के लिए छात्रवृत्ति योजना जारी कर दी है। इसमें छात्रवृत्ति की नयी दरें निर्धारित की गई हैं। राज्य शासन द्वारा संचालित दिव्यांग छात्रवृत्ति कक्षा पहली से बारहवीं तक के नियमित विद्यार्थियों को मिलेगी। केन्द्रीय दिव्यांगजन छात्रवृत्ति के अंतर्गत प्री मेट्रिक छात्रवृत्ति 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को दी जाएगी, जबकि पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति 11वीं और 12वीं कक्षा के दिव्यांग विद्यार्थियों को सभी पोस्ट मेट्रिक स्तर के पाठ्यक्रमों में मिलेगी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) सहित पॉलिटेक्निक में तीन वर्ष के डिप्लोमा पाठ्यक्रम, चिकित्सा, तकनीकी शिक्षा के स्नातक पाठ्यक्रम, स्नातक स्तर के व्यासायिक पाठ्यक्रम, कला, वाणिज्य और विज्ञान के नियमित दिव्यांग विद्यार्थियों को भी पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति दी जाएगी।
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की नयी दरों के निर्धारण पर खुशी प्रकट है और उम्मीद जताई है कि अधिक से अधिक दिव्यांग विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। समाज कल्याण मंत्री श्रीमती रमशीला साहू ने विभागीय अधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। समाज कल्याण विभाग के सचिव श्री सोनमणि बोरा ने आज यहां बताया कि विभाग द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को परिपत्र के रूप में आदेश जारी कर दिया गया है। यह परिपत्र प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, समाज कल्याण विभाग के संयुक्त संचालकों और उप संचालकों, सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, आदिम जाति विकास विभाग के सहायक आयुक्तों और प्रदेश के सभी नगर निगमों के आयुक्तों और नगर पालिका तथा नगर पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को जारी किया गया है।
परिपत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार छत्तीसगढ़ निवासी 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थी, जो विगत परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हों, उन्हें इन छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ मिलेगा। प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदक के अभिभावक की अधिकतम वार्षिक आमदनी दो लाख रूपए और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदक के अभिभावक की अधिकतम वार्षिक आमदनी ढाई लाख रूपए होगी। पूर्व माध्यमिक स्तर की छात्रवृत्ति के लिए कोई आमदनी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। राज्य शासन द्वारा अथवा केन्द्रीय योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार द्वारा छात्रवृत्ति एवं भत्ते की दरें समय-समय पर प्रशासकीय आदेशों के द्वारा निर्धारित की जाएगी। वर्तमान में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए राज्य शासन द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना में प्राथमिक स्तर पर कक्षा पहली से पांचवीं तक 100 रूपए छात्रवृत्ति और 50 रूपए संधारण भत्ता मिलाकर कुल 150 रूपए हर महीने दिए जाएंगे। पूर्व माध्यमिक स्तर पर कक्षा 6वीं से 8वीं तक 120 रूपए की छात्रवृत्ति और 50 रूपए संधारण भत्ता मिलाकर 170 रूपए मासिक दिए जाएंगे। केन्द्रीय दिव्यांगजन छात्रवृत्ति के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विद्यार्थियों को सीधे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से राशि उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी। इसके अंतर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं तक विद्यार्थियों को राज्य की दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना से अतिरिक्त छात्रवृत्ति दी जाएगी, जो राज्य की दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना के मद से जारी होगी। केन्द्रीय योजना के तहत प्री-मेट्रिक दिव्यांग छात्रवृत्ति के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को हर महीने केन्द्रीय सहायता के रूप में 350 रूपए और राज्य योजना से 190 रूपए इस प्रकार 540 रूपए मिलेंगे। छात्रावास में रहने वाले अंतःवासी विद्यार्थी को केन्द्रीय सहायता मद से 600 रूपए और राज्य योजना से 190 रूपए, इस प्रकार 790 रूपए मासिक छात्रवृत्ति मिलेगी। पुस्तक और तदर्थ अनुदान 750 रूपए वार्षिक होगा। अंतःवासी विद्यार्थी को इस मद में एक हजार रूपए हर महीने दिए जाएंगे। दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को केन्द्र से 160 रूपए और राज्य से 100 रूपए हर महीने वाचक भत्ता भी मिलेगा। ऐसे दिव्यांग विद्यार्थी जो छात्रावास में नहीं रहते, उन्हें 160 रूपए मासिक परिवहन भत्ता दिया जाएगा। गंभीर दिव्यांग अर्थात 80 प्रतिशत या उससे ज्यादा दिव्यांगता वाले दैनिक विद्यार्थियों को हर महीने 160 रूपए मासिक अनुरक्षक भत्ता दिया जाएगा। छात्रावासों में निवासरत, गंभीर अस्थि बाधित विद्यार्थियों को जिन्हें सहायता की जरूरत है, उनकों सहयोग प्रदान करने के लिए किसी सहायक को रखने पर 160 रूपए मासिक सहायक भत्ता दिया जाएगा। मानसिक रूप से अविकसित और मनोरोगी विद्यार्थियों को मासिक 240 रूपए का कोचिंग भत्ता भी मिलेगा।
समाज कल्याण सचिव श्री बोरा ने बताया कि केन्द्रीय योजना के तहत पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में दी जाएगी। इसमें रखरखाव भत्ता, चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा के स्नातक पाठ्यक्रमों में अंतःवासी छात्रों के लिए 1200 रूपए और अन्य (दैनिक) के लिए 550 रूपए मासिक होगा। व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत स्नातक, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, बीफार्मा, एलएलबी, बीएफएस, पैरा मेडिकल आदि पाठ्यक्रमों में दैनिक छात्रों के लिए हर महीने 530 रूपए और छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए हर महीने 820 रूपए रखरखाव भत्ता दिया जाएगा। पोस्ट मेट्रिक स्तर के पाठ्यक्रमों में, जिनमें प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल पास निर्धारित है, जैसे आईटीआई पॉलिटेक्निक आदि, उनमें दिव्यांग विद्यार्थियों को छात्रावास में रहने पर 380 रूपए और गैर छात्रावासी होने पर 230 रूपए का मासिक रखरखाव भत्ता मिलेगा। यह भत्ता 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को छात्रावासी होने पर 190 रूपए और गैर छात्रावासी होने पर भी 190 रूपए राज्य योजना से हर महीने दिया जाएगा। पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना में दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को मासिक 240 रूपए का वाचक भत्ता सभी पाठ्यक्रमों के लिए मिलेगा। गैर छात्रावासी दिव्यांग छात्र-छात्राओं को हर महीने 160 रूपए का परिवहन भत्ता दिया जाएगा। समाज कल्याण विभाग के 19 जून के इस परिपत्र में छात्रवृत्ति और भत्तों के दरों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें यह भी बताया गया है कि छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाईन आवेदन करना होगा। केन्द्रीय छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाईन आवेदन का प्रारूप नेशनल ई-स्कॉलरशिप पोर्टल में और राज्य छात्रवृत्ति के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटएसडब्ल्यूडॉटसीजीडॉटजीओवीडॉटइन (www.sw.cg.gov.in) पर उपलब्ध है। इसमें विद्यार्थियों को एक आईडी मिलेगी, जो सम्पूर्ण शैक्षणिक अवधि के लिए मान्य होगी। आवेदन का हर साल नवीनिकरण किया जाएगा। कक्षा 9वीं और उससे उपर की कक्षाओं के विद्यार्थियों को राज्य की अतिरिक्त सहायता के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। केन्द्रीय छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र पर ही इसे स्वतः आवेदित माना जाएगा। ऑनलाईन आवेदन नहीं कर पाने की स्थिति में आवश्यक अभिलेखों के साथ दिव्यांग विद्यार्थी अपनी शैक्षणिक संस्था में ऑफ लाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। संस्था प्रमुख प्रधान अध्यापक अथवा प्राचार्य का यह दायित्व होगा कि वे उनके ऑफ लाईन आवेदनों पर ऑनलाईन प्रविष्टि करें।
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की नयी दरों के निर्धारण पर खुशी प्रकट है और उम्मीद जताई है कि अधिक से अधिक दिव्यांग विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। समाज कल्याण मंत्री श्रीमती रमशीला साहू ने विभागीय अधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। समाज कल्याण विभाग के सचिव श्री सोनमणि बोरा ने आज यहां बताया कि विभाग द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को परिपत्र के रूप में आदेश जारी कर दिया गया है। यह परिपत्र प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, समाज कल्याण विभाग के संयुक्त संचालकों और उप संचालकों, सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, आदिम जाति विकास विभाग के सहायक आयुक्तों और प्रदेश के सभी नगर निगमों के आयुक्तों और नगर पालिका तथा नगर पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को जारी किया गया है।
परिपत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार छत्तीसगढ़ निवासी 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थी, जो विगत परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हों, उन्हें इन छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ मिलेगा। प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदक के अभिभावक की अधिकतम वार्षिक आमदनी दो लाख रूपए और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदक के अभिभावक की अधिकतम वार्षिक आमदनी ढाई लाख रूपए होगी। पूर्व माध्यमिक स्तर की छात्रवृत्ति के लिए कोई आमदनी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। राज्य शासन द्वारा अथवा केन्द्रीय योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार द्वारा छात्रवृत्ति एवं भत्ते की दरें समय-समय पर प्रशासकीय आदेशों के द्वारा निर्धारित की जाएगी। वर्तमान में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए राज्य शासन द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना में प्राथमिक स्तर पर कक्षा पहली से पांचवीं तक 100 रूपए छात्रवृत्ति और 50 रूपए संधारण भत्ता मिलाकर कुल 150 रूपए हर महीने दिए जाएंगे। पूर्व माध्यमिक स्तर पर कक्षा 6वीं से 8वीं तक 120 रूपए की छात्रवृत्ति और 50 रूपए संधारण भत्ता मिलाकर 170 रूपए मासिक दिए जाएंगे। केन्द्रीय दिव्यांगजन छात्रवृत्ति के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विद्यार्थियों को सीधे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से राशि उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी। इसके अंतर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं तक विद्यार्थियों को राज्य की दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना से अतिरिक्त छात्रवृत्ति दी जाएगी, जो राज्य की दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना के मद से जारी होगी। केन्द्रीय योजना के तहत प्री-मेट्रिक दिव्यांग छात्रवृत्ति के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को हर महीने केन्द्रीय सहायता के रूप में 350 रूपए और राज्य योजना से 190 रूपए इस प्रकार 540 रूपए मिलेंगे। छात्रावास में रहने वाले अंतःवासी विद्यार्थी को केन्द्रीय सहायता मद से 600 रूपए और राज्य योजना से 190 रूपए, इस प्रकार 790 रूपए मासिक छात्रवृत्ति मिलेगी। पुस्तक और तदर्थ अनुदान 750 रूपए वार्षिक होगा। अंतःवासी विद्यार्थी को इस मद में एक हजार रूपए हर महीने दिए जाएंगे। दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को केन्द्र से 160 रूपए और राज्य से 100 रूपए हर महीने वाचक भत्ता भी मिलेगा। ऐसे दिव्यांग विद्यार्थी जो छात्रावास में नहीं रहते, उन्हें 160 रूपए मासिक परिवहन भत्ता दिया जाएगा। गंभीर दिव्यांग अर्थात 80 प्रतिशत या उससे ज्यादा दिव्यांगता वाले दैनिक विद्यार्थियों को हर महीने 160 रूपए मासिक अनुरक्षक भत्ता दिया जाएगा। छात्रावासों में निवासरत, गंभीर अस्थि बाधित विद्यार्थियों को जिन्हें सहायता की जरूरत है, उनकों सहयोग प्रदान करने के लिए किसी सहायक को रखने पर 160 रूपए मासिक सहायक भत्ता दिया जाएगा। मानसिक रूप से अविकसित और मनोरोगी विद्यार्थियों को मासिक 240 रूपए का कोचिंग भत्ता भी मिलेगा।
समाज कल्याण सचिव श्री बोरा ने बताया कि केन्द्रीय योजना के तहत पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में दी जाएगी। इसमें रखरखाव भत्ता, चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा के स्नातक पाठ्यक्रमों में अंतःवासी छात्रों के लिए 1200 रूपए और अन्य (दैनिक) के लिए 550 रूपए मासिक होगा। व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत स्नातक, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, बीफार्मा, एलएलबी, बीएफएस, पैरा मेडिकल आदि पाठ्यक्रमों में दैनिक छात्रों के लिए हर महीने 530 रूपए और छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए हर महीने 820 रूपए रखरखाव भत्ता दिया जाएगा। पोस्ट मेट्रिक स्तर के पाठ्यक्रमों में, जिनमें प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल पास निर्धारित है, जैसे आईटीआई पॉलिटेक्निक आदि, उनमें दिव्यांग विद्यार्थियों को छात्रावास में रहने पर 380 रूपए और गैर छात्रावासी होने पर 230 रूपए का मासिक रखरखाव भत्ता मिलेगा। यह भत्ता 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को छात्रावासी होने पर 190 रूपए और गैर छात्रावासी होने पर भी 190 रूपए राज्य योजना से हर महीने दिया जाएगा। पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना में दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को मासिक 240 रूपए का वाचक भत्ता सभी पाठ्यक्रमों के लिए मिलेगा। गैर छात्रावासी दिव्यांग छात्र-छात्राओं को हर महीने 160 रूपए का परिवहन भत्ता दिया जाएगा। समाज कल्याण विभाग के 19 जून के इस परिपत्र में छात्रवृत्ति और भत्तों के दरों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें यह भी बताया गया है कि छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाईन आवेदन करना होगा। केन्द्रीय छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाईन आवेदन का प्रारूप नेशनल ई-स्कॉलरशिप पोर्टल में और राज्य छात्रवृत्ति के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटएसडब्ल्यूडॉटसीजीडॉटजीओवीडॉटइन (www.sw.cg.gov.in) पर उपलब्ध है। इसमें विद्यार्थियों को एक आईडी मिलेगी, जो सम्पूर्ण शैक्षणिक अवधि के लिए मान्य होगी। आवेदन का हर साल नवीनिकरण किया जाएगा। कक्षा 9वीं और उससे उपर की कक्षाओं के विद्यार्थियों को राज्य की अतिरिक्त सहायता के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। केन्द्रीय छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र पर ही इसे स्वतः आवेदित माना जाएगा। ऑनलाईन आवेदन नहीं कर पाने की स्थिति में आवश्यक अभिलेखों के साथ दिव्यांग विद्यार्थी अपनी शैक्षणिक संस्था में ऑफ लाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। संस्था प्रमुख प्रधान अध्यापक अथवा प्राचार्य का यह दायित्व होगा कि वे उनके ऑफ लाईन आवेदनों पर ऑनलाईन प्रविष्टि करें।
क्रमांक-1397/स्वराज्य