रायपुर, 13 जून 2017
राज्य शासन द्वारा प्रदेश के ऐसे कर्मचारियों जिन्होंने छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के अन्तर्गत वेतन प्राप्त करते रहने का विकल्प दिया है अथवा जिनके वेतन भत्तों का पुनरीक्षण किन्ही कारणों से नही हुआ है। इन कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते की दरों में भी संशोधन किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार एक जनवरी 2016 से 245 प्रतिशत मंहगाई भत्ता स्वीकृत किया गया था। अब इन कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते की दर एक जुलाई 2016 से 256 प्रतिशत और एक जनवरी 2017 से 264 प्रतिशत किया गया है। बढ़े हुए मंहगाई भत्ते की राशि नगद भुगतान की जाएगी। यह आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. तथा कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे। इस आशय का आदेश वित्त विभाग द्वारा आज यहां मंत्रालय से अध्यक्ष राजस्व मण्डल बिलासपुर सहित सभी संभागीय कमिश्नरों, विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों को जारी किया गया है।
क्रमांक-1119/काशी